Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
Supreme Court on Fake News: 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी स्वीकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी ... Delhi Mayor Election 2026: बीजेपी ने प्रवेश वाही को बनाया मेयर उम्मीदवार, AAP के चुनाव न लड़ने से जी... West Bengal Elections: मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान भयंकर हिंसा, TMC और हुमायूं कबीर के समर्थकों क... Supreme Court on I-PAC Raid: 'इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा हो सकती है', आई-पैक रेड मामले पर S... West Bengal Elections: 'झालमुड़ी मैंने खाई, झटका TMC को लगा', वोटिंग के बीच बंगाल में बोले PM मोदी; ... Bengaluru: आईफोन फैक्ट्री के टॉयलेट में लड़की बनी मां, बच्चे को जन्म देते ही रेता गला; रोंगटे खड़े क... पटना में गजब का फ्रॉड! रसगुल्ला खिलाकर हड़प ली करोड़ों की जमीन, न्याय की गुहार लेकर डिप्टी CM सम्राट... पति के दोस्त संग रचाई शादी, फिर WhatsApp स्टेटस लगाकर किया ऐलान; देखकर पति के उड़े होश, 2 साल पहले ह... शादी में खूनी खेल! नेग में मांगे ₹11000, दूल्हे के पिता ने मना किया तो किन्नरों ने चला दी गोलियां; प... Nashik TCS News: नासिक टीसीएस में महिला कर्मचारी का उत्पीड़न, धर्मांतरण के दबाव और टॉर्चर पर पीड़िता...

नियमों की कब्र पर बने “हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट” मुद्दा एक,दो पक्ष,एक पर कारवाही,एक को मिल रही छूट क्यों!

0 2,338

मामला एक, पक्ष दो,मगर एक पर कारवाही एक को खुली छूट।

आवासीय पर व्यवसायिक उपयोग के चलते पूर्व भाजपा पार्षद सुरज केरो की हुई थी आईडीए से लीज निरस्त,तो “हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट” संचालक है क्या चीज़। हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट ने भी इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखंड क्रमांक BA 51 और 52 का संयुक्तिकरण करते हुए, हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट का संचालन ।

✍️ अमित कुमार त्रिवेदी पत्रकार इंदौर

इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 94 स्थित भूखंड क्रमांक 1 CA सेक्टर C बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे का एक कॉर्नर जहां आवंटित आवासीय भूखंड पर आवंटी व्यक्ति द्वारा शराब दुकान संचालित करने के चलते इंदौर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष वर्तमान सांसद शंकर लालवानी के समय उक्त प्लॉट नंबर 1 CA स्कीम 94 सेक्टर C की लीज निरस्त की जा चुकी हैं। दरअसल उक्त आवासीय गतिविधि वाले IDA के भूखंड पर आबकारी विभाग,जिला प्रशासन और खुद IDA के लीज नियमों के विपरीत होने पर इस प्लॉट की इंदौर विकास प्राधिकरण ने लीज निरस्त कर दी थी। लिहाजा आज भी यह आवासीय पर व्यवसायिक निर्माण की दुकानों का शटर बंद हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी से कुछ दूरी पर बने अवैध हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट बेखौफ संचालित हो रहा हैं। जो कि खुद इंदौर विकास प्राधिकरण लीज नियमों के विपरीत दो भूखंडों को संयुक्तिकरण करते हुए ताना गया हैं। लेकिन इस पर इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन,आबकारी विभाग, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग और खुद इंदौर विकास प्राधिकरण की अनुकम्पा बनी हुई हैं। शायद इसीलिए क्योंकि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज निरस्तीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी संचालक बेखौफ हैं। उसे कार्यवाही का भय नहीं हैं। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर नगर निगम,आबकारी,टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, और ida का उसे खौफ बिल्कुल नहीं हैं।

Ida के भूखंडों की पहले से होती है TNCP

इंदौर विकास प्राधिकरण कोई भी योजना लागू कर इसे विकसित करता हैं तो उस योजना के सभी भूखंडों की TNCP होती हैं,सीधे शब्दों में किसी भी जमीन की TNCP लैंड यूज इंदौर विकास प्राधिकरण पहले से ही तय कर देता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम 94 के अधिकांश आवासीय भूखंडों पर संयुक्तिकरण,आवासीय पर व्यवसायिक उपयोग जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं करना समझ से परे।

कैसे हो गया नगर निगम से नक्शा पास

इसके अलावा अब हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट आवासीय भूखंडों पर तना हुआ हैं। वह भी दो प्लॉटों पर लेकिन फिर नगर निगम इंदौर से उक्त हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट का नक्शा पास करवा दिया हैं। जो कि पूरी तरह अवैध हैं।

क्या कहते है विधि विशेषज्ञ
हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट मामले में दो भूखंडों का संयुक्तिकरण,आवासीय उपयोग हेतु भूखंड पर व्यवसायिक उपयोग,वह भी शराबखोरी का कामकाज। इसे लेकर विधि विशेषज्ञ की राय हैं कि हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट पूरी तरह अवैध और नियमों के विपरीत संचालित किया जा रहा हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!