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INDORE, ऊंची दुकान सयाजी होटल को हाईकोर्ट से राहत,अधिकारियों को झटका,तुरंत किचन शुरू करने के आदेश,होटल को मिला कार्यवाही पर स्टे।

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हाईकोर्ट से सयाजी होटल को बड़ी राहत,जिला प्रशासन की कार्यवाही पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी,अधिकारियों को कार्यवाही पर झटका,तुरंत किचन खोलने के आदेश, कोर्ट ने कहा—सीधे लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले सुधार का मौका देना जरूरी था।

✍️अमित कुमार त्रिवेदी पत्रकार इंदौर। 

खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई के बाद बंद किए गए इंदौर के सयाजी होटल को इंदौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार (22 अगस्त 2026) को हुई अर्जेंट हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट ने होटल के किचन को सील करने और उसके फूड लाइसेंस को सस्पेंड करने के प्रशासन के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी है। कोर्ट ने होटल प्रबंधन को अपनी रसोई तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सीधे कार्रवाई गलत, पहले नोटिस देना था जरूरी।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। माननीय अदालत ने साफ कहा कि अगर होटल में जांच के दौरान कमियां पाई भी गई थीं, तो प्रशासन को सीधे फूड लाइसेंस निलंबित नहीं करना चाहिए था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के स्थापित नियमों के तहत, होटल प्रबंधन को उन कमियों को दूर करने के लिए पहले एक सुधार नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। और उन्हें तय समय दिया जाना जरूरी था।

प्रशासन की शुरुआती कार्रवाई

गौरतलब है कि इस कानूनी कार्रवाई की शुरुआत बीते गुरुवार (20 अगस्त) को हुई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने होटल परिसर में करीब 5 घंटे तक सघन और औचक जांच अभियान चलाया था।

जांच में सामने आई थीं यह गंभीर खामियां

अमानक खाद्य सामग्री: जांच टीम को किचन से करीब 66 किलोग्राम ऐसा नॉन-वेज स्टॉक मिला था, जिस पर मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) या एक्सपायरी (समाप्ति) की कोई तारीख दर्ज नहीं थी। गंदगी और कीड़े-मकोड़े: होटल की रसोई में साफ-सफाई की भारी कमी पाई गई थी, और वहां कॉकरोच व अन्य कीड़े घूमते मिले थे। 

24 बिंदुओं पर लापरवाही 

प्रशासन के अनुसार, जांच के दौरान कुल 24 अलग-अलग बिंदुओं पर सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए किचन को सील कर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था।फिलहाल, हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद होटल को अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जिससे प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई पर एक बार फिर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं।

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