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INDORE नगर निगम मार्केट विभाग की अवैध विज्ञापनबाजों को खुली छूट! उल्लंघन करो और नाममात्र खानापूर्ति कर हो जाओ फ्री,C 21 मॉल,PRJ एड एजेंसी ने की नियमों की अवहेलना,जिम्मेदारों की नाक के नीचे चल रहा खेला।

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इंदौर नगर निगम मार्केट विभाग, विज्ञापनबाज़ एजेंसियों को खुली छूट,उल्लंघन करो और नाममात्र जुर्माना देकर हो जाओ फ्री,मामला C 21 मॉल पर लगी डेढ़ करोड़ की पेनल्टी का,इधर PRJ एजेंसी ने भी नहीं किया नियमों का पालन। लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग।

✍️अमित कुमार त्रिवेदी पत्रकार इंदौर।

इंदौर नगर निगम के मातहतों ने शहर में विज्ञापनबाजी करने वाले यानी ऐड एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है कि उल्लंघन करो और छुटमुट पेनल्टी देकर फ्री हो जाओ। दरअसल ऐसे ही दो मामलों की पोल न्यूज WITH तड़का डॉट कॉम ने अपनी पिछली खबरों में खोली थी। लिहाजा उसके बाद इंदौर नगर निगम के मार्केट विभाग के जिम्मेदार जागे तो सही। लेकिन जब कुए में ही भांग घुली हुई हो तो फिर कुछ हो नहीं सकता हैं। क्योंकि जिस तरह से शहरभर में इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल,महापौर पुष्यमित्र भार्गव की नाक के नीचे जो खेला हो रहा हैं। उसे देखते हुए तो यह कहना गलत नहीं होगा। दरअसल पहले मामले में एबी रोड स्थित C 21 मॉल संचालक की अवैध विज्ञापन करते हुए अन्य लोगों से विज्ञापन शुल्क वसूलने का हैं। तो दूसरा मामला एमजी रोड स्थित PRJ एड एजेंसी के सड़क पर लटके विशालकाय यूनिपोल का हैं। जिसमें पूरी तरह से मिलीजुली कुश्ती और सेटिंग तक की बू आ रही हैं। लेकिन फिर भी इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार जिनमें मेयर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त क्षितिज सिंघल हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। लेकिन नियमों का मजाक बनाने वालों को सबक सिखाने की बजाय उन्हें बिंदास रियायत दी जा रही हैं।

 

मामला नंबर एक C 21 मॉल का।

पिछले दिनों न्यूज WITH तड़का डॉट कॉम ने एबी रोड स्थित C 21 मॉल संचालक द्वारा निगम से खुद अपना विज्ञापन करने के लिए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड की अनुमति ली थी। लेकिन C 21 मॉल संचालक ने शहर के अन्य लोगों का विज्ञापन करते हुए उनसे विज्ञापन की बकायदा राशि भी वसूल ली। लिहाजा उक्त खबर के बाद नगर निगम मार्केट विभाग ने C 21 मॉल संचालक को डेढ़ करोड़ जुर्माने का नोटिस थमाया था। लेकिन C 21 मॉल संचालक ने अपने जवाब में दूसरों का विज्ञापन करने से ही इनकार कर दिया था। और अब नगर निगम मार्केट विभाग ने भी C 21 मॉल संचालक को रियायत देते हुए उक्त जुर्माने की राशि को महज 60 लाख रुपए पर सीमित कर दिया। जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे कि इतना ज्यादा जुर्माना लगने के बावजूद इतनी राशी में कटौती करना सीधे ऐसे लोगो के हौसलों के बढ़ावा देना है। जो शहर में विज्ञापन के नाम पर इंदौर नगर निगम को राजस्व का चूना लगा रहे हैं।

दूसरा मामला एमजी रोड स्थित PRJ एड एजेंसी का।

नगर निगम मार्केट विभाग ने ऐसे ही दूसरे मामले में PRJ एड एजेंसी के जिम्मेदारों को बेखौफ खुली छूट दे रखी है कि पकड़ा जाओ तो चोर नहीं तो विज्ञापन के नाम पर चलने दो चोरी। जी हाँ उक्त मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ हैं। क्योंकि PRJ एड एजेंसी कर्ताधर्ता ने एमजी रोड स्थित विशालकाय बोर्ड सड़क के बीचों बीच में ठोक दिया था। जो किसी बड़ी दुर्घटना को तो न्योता दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ PRJ एड एजेंसी कर्ताधर्ता ने नियमों का भी उल्लंघन किया था। क्योंकि नियम अनुसार उक्त यूनीपोल विज्ञापन बोर्ड सड़क के बीचों बीच नहीं लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इंदौर नगर निगम ने नियमों को तोड़ने वाले PRJ एड एजेंसी को न्यूज WITH तड़का डॉट कॉम की खबर के बाद सिर्फ़ उक्त यूनीपोल हटाने के आदेश दिए हैं। न कि नियमों को तोड़ने पर कोई जुर्माना लगाया।

 

जी C 21 मॉल संचालक को 50 या 60 लाख का जुर्माना लगाया है,एमजी रोड के यूनीपोल को शिफ्टिंग के आदेश दिए हैं।

चर्चा में इंदौर नगर निगम के मार्केट विभाग के अपर आयुक्त आकाश सिंह ने बताया कि C 21 मॉल मामले में संचालक को एक करोड़ चालीस लाख के जुर्माने का नोटिस दिया था। लेकिन अब यह पेनल्टी 50 या 60 लाख की कर दी गई हैं। और C 21 मॉल संचालक को विज्ञापन बोर्ड हटाने के आदेश जारी किए हैं। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने कहा कि न्यूज WITH तड़का डॉट कॉम की एमजी रोड स्थित PRJ एड एजेंसी द्वारा बीचों बीच सड़क पर लगाएं यूनीपोल को लेकर आदेश जारी किए है कि उसे शिफ्ट कर लेवे।

मुझे जानकारी नहीं – PRJ एड एजेंसी

न्यूज WITH तड़का डॉट कॉम ने PRJ एड एजेंसी कर्ताधर्ता दीपक जेठवानी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी ऐसे आदेश की जानकारी नही हैं। वह ग्वालियर है। इंदौर आकर ही कुछ बता पाएंगे।

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