नियमों की कब्र बना हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट
IDA जारी कर रहा नोटिस, फिर नगर निगम और आबकारी की बारी।
अमित कुमार त्रिवेदी पत्रकार
इंदौर।
महालक्ष्मी नगर स्थित हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट को लेकर न्यूज WITH तड़का ने पिछले दिनों खुलासा किया था कि उक्त हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट नियमों की कब्र पर बना हुआ है। दरअसल वह इसलिए क्योंकि हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट ने IDA द्वारा स्कीम 94 में आवंटित दो प्लाट नंबर BA 51 और 52 पर संयुक्तिकरण कर लिया हैं। यहीं नहीं उक्त दोनों भूखंडों को इंदौर विकास प्राधिकरण ने आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया था। लेकिन हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट संचालक ने यहां व्यवसायिक उपयोग जारी कर रखा हैं। लिहाजा उक्त बार संचालक को अब इंदौर विकास प्राधिकरण अब लीज उल्लंघन का नोटिस जारी कर रहा हैं।
IDA के बाद नगर निगम भी करेगा कार्यवाही।
इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इंदौर नगर निगम को भी हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट की शिकायत पहुंची हैं। लिहाजा IDA के बाद अब नगर निगम भी हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट पर कार्यवाही करने वाला हैं। क्योंकि आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखंड पर व्यवसायिक उपयोग कैसे किया जा रहा हैं। नगर निगम अमला हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट पर कार्यवाही करने वाला हैं।
आबकारी विभाग ने भी लिया संज्ञान
इधर इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अब आबकारी विभाग भी हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट को नापने वाला हैं। क्योंकि हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट संचालक द्वारा उक्त भूखंडों को लेकर आबकारी में भी गलत जानकारी मुहैया कराते हुए बार लायसेंस हासिल कर लिया।
नियमों को ताक पर रख,पिलाई जा रही मदिरा।
हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट को लेकर संयुक्तिकरण, आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखंड पर का व्यवसायिक उपयोग करने जैसी शिकायतें IDA,नगर निगम,आबकारी विभाग सहित अन्य जिम्मेदार विभागों तक पहुंची है। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि हैट्स ऑफ बार एंड रेस्टोरेंट संचालक नियमों को ताक पर रखकर हैट्स ऑफ बार का संचालक कर रहा हैं।