Indore Municipal Corporation News: सड़कों के चौड़ीकरण में तोड़े जा रहे मकानों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; निगम की कार्रवाई पर लगा स्टे
इंदौर: इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के लिए की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। छावनी, जिंसी, समरपार्क और पंढरीनाथ क्षेत्रों में मकान तोड़े जाने से प्रभावित नागरिकों ने कोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मावकाशकालीन एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व में दिए गए स्टे (स्थगन आदेश) को बरकरार रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी, जिससे प्रभावित मकान मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
🚧 चौड़ीकरण की जद में आए कई मकान
नगर निगम ने हाल ही में छावनी और जिंसी समेत कई इलाकों में सड़कों के चौड़ीकरण का काम जोर-शोर से शुरू किया था। कई स्थानों पर निगम का अमला कार्रवाई भी कर चुका था। याचिकाकर्ताओं के वकील जयेश गुरनानी ने बताया कि छावनी क्षेत्र के तीन, पंढरीनाथ के दो, समर पार्क और जिंसी सड़क के एक-एक मकान मालिक ने निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं के मकानों को निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है।
🛑 अब निगम फिलहाल नहीं कर पाएगा तोड़फोड़
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नगर निगम अब अगली सुनवाई तक इन मकानों के विरुद्ध कोई भी विध्वंसकारी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। कोर्ट के इस निर्णय से प्रभावित निवासियों में खुशी है, वहीं निगम प्रशासन को अब कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। सड़क चौड़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर इस तरह की कानूनी रोक के बाद अब निगम को अपनी आगे की रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।